
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने अजमेरा समूह की संपत्तियों को पोंजी स्कीम से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8.41 करोड़ रुपये में कुर्क किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जुड़ी हुई संपत्ति, दो अचल संपत्तियों के रूप में हैं।
एक कृषि भूमि और एक आवासीय भूखंड और 14 चल संपत्ति - 13 बैंक खाते और एक डीमैट खाता, जिसके नाम पर संपत्ति रखी गई है। ईडी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है।
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