
नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार का अलीबाबा समूह के ई-वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी। चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच यह कदम उठाया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार ये ऐप देश की संप्रभुता और अखंडता के लिये खतरा थे। इसको देखते हुए पाबंदी लगायी गयी है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें कुछ ‘डेटिंग’ ऐप (मनपसंद लोगों से मिलने और जुड़ने को आसान बनाने वाले मंच) शामिल हैं।
बयान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत में उपयोगकर्ताओं तक इन ऐप की पहुंच पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध (रोधी) समन्वय केंद्र से इस संदर्भ में मिली विस्तृत रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 69ए के तहत 29 जून को 59 मोबाइल ऐप और 2 सितंबर, 2020 को 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें पबजी, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, फेसयू, वीचैट रीडिंग जैसे ऐप शामिल थे। ये प्रतिबंस् लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच लगाये गये हैं।
आईटी मंत्रालय ने बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत आदेश जारी कर 43 मोबाइल ऐप तक पहुंच को लेकर पाबंदी लगायी गयी है।
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