
नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय का कहना है कि भारतीय विमानन कंपनियां कोविड-19 महामारी से पहले की अपनी क्षमता के 60 प्रतिशत यात्रियों के साथ उड़ान भर सकती हैं। महामारी को देखते हुए यह आदेश 24 फरवरी, 2021 तक लागू रहेगा। मंत्रालय ने दो सितंबर को आधिकारिक आदेश जारी कर विमानन कंपनियों को इस संबंध में सूचना दे दी थी लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया था कि आदेश कब तक प्रभावी रहेगा।
मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को आदेश जारी कर अपने दो सितंबर के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ‘‘यह 24 फरवरी, 2021 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक या फिर अगला आदेश आने तक प्रभावी रहेगा।’’ मंत्रालय ने 26 जून को आदेश जारी कर घरेलू विमानन कंपनियों को अधिकतम 45 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी थी।
मंत्रालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण दो महीने बंद रहने के बाद 25 मई से ही घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। लेकिन शुरुआत में कंपनियों को क्षमता का अधिकतम 33 प्रतिशत उपयोग करने की ही अनुमति दी गई थी।
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