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कीटनाशकों को 5 फीसद के GST दायरे में लाने की मांग: रसायन विभाग
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कीटनाशकों को 5 फीसद के GST दायरे में लाने की मांग: रसायन विभाग

नई दिल्ली। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने उर्वरकों के साथ कीटनाशकों पर जीएसटी को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने का आग्रह किया है। इसके लिए विभाग ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है। उर्वरक के साथ कीटनाशक भी एक महत्वपूर्ण कृषि से जुड़ा सामान है, जो पौधों पर कीटों और बीमारियों को रोकने में मदद करता है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

उर्वरकों पर 5 फीसद जीएसटी के मुकाबले कीटनाशक पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जाता है। इसकी हालिया रिपोर्ट संसद में पेश करते हुए रसायन और उर्वरक विभाग ने तुरंत कार्रवाई करने को कहा है ताकि कीटनाशकों के लिए कराधान की कम दर कम की जा सके।

समिति ने कहा कि कीटनाशकों पर जीएसटी 18 फीसद तक बढ़ गया है, जबकि उर्वरकों पर जीएसटी केवल फीसद है। उसने कहा कि यह भी कृषि से जुड़ा है इसलिए इसे भी पांच फीसद के दायरे में लाया जाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इस संबंध में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए GST स्लैब को 5 फीसद तक लाने के लिए कहा है। तकरीबन 90,000 करोड़ रुपये की फसलें कीटों और बीमारियों के कारण सालाना बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए समिति का सुझाव है कि कीटनाशकों पर जीएसटी को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद किया जाना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। 

सूत्रों ने कहा कि कीटनाशकों पर शुल्क को कम करने के प्रस्ताव की जांच के बाद वित्त मंत्रालय इस मुद्दे को जीएसटी परिषद के समक्ष रख सकता है। पेस्टिसाइड्स मैनुफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से बजट में कीटनाशकों पर जीएसटी दर घटाने की मांग की थी। कीटनाशकों पर जीएसटी दर को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने की मांग की गई थी। मौजूदा समय में बीज और खाद पर 5 फीसद जीएसटी लगता है।

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