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Hathras: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- HC करेगा केस की निगरानी, अभी UP से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा ट्रायल
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Hathras: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- HC करेगा केस की निगरानी, अभी UP से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा ट्रायल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट हाथरस मामले की जांच की निगरानी करेगा। मामले की जांच पूरी होने के बाद ही इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोर्ट ने सीबीआई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 

बता दें कि अदालत ने 15 अक्टूबर को एक जनहित याचिका और अन्य फ्ली पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने हाथरस मामले की अदालत से निगरानी की जांच करने की मांग की थी। फ्ली में इस मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की भी मांग की थी। इंदिरा जयसिंह सहित वरिष्ठ वकीलों ने आशंका व्यक्त की थी कि इस मामले को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी।

क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की लड़की से गैंगरेप किया था। आरोपियों ने लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। इसके बाद चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि, पुलिस का दावा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। सियासी संग्राम के बीच योगी सरकार ने हाथरस गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। 

हालांकि पीड़िता के भाई ने कहा कि हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में मामले की जांच की जाए। वहीं, पीड़िता का रात में दाह संस्कार कराने को लेकर प्रशासन निशाने पर है। गैंगरेप की शिकार दलित लड़की के पिता हो या भाई, चाचा हो या कोई अन्य रिश्तेदार, सब एक सुर से पुलिस पर जबरन दाह संस्कार कराने का आरोप लगा रहे हैं।

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