
नई दिल्ली। नागरिकों को लॉकअप में पूछताछ के दौरान शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को सभी राज्यों के पुलिस स्टेशन और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तारों में सीसीटीवी कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के परमवीर सिंह सैनी की याचिका की दौरान ये फैसला सुनाया है। जिसमें उन्होंने पुलिस स्टेशन में पूछताछ की प्रक्रिया की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी। इसके अलावा साल 2018 में शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में सुनवाई करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया था।
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