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जिले में धारा 144 लागू, फिर भी भाजपा युवा मोर्चा करेगा आंदोलन
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जिले में धारा 144 लागू, फिर भी भाजपा युवा मोर्चा करेगा आंदोलन

अशोकनगर। मध्‍यप्रदेश के अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गुरुवार को युवा आक्रोश आंदोलन करेगा। खास बात यह है कि अशोकनगर कलेक्‍टर द्वारा बुधवार दोपहर 2 बजे से ही पूरे जिले में अशोकनगर में धारा 144 लागू की गई है। इसके बावजूद भी भाजपा युवा मोर्चा युवा आक्रोश आंदोलन करने के लिए अड़ा हुआ है। उल्‍लेखनीय है कि कलेक्‍टर मंजू शर्मा ने नागरिकता संशोधन बिल के मद्देनजर कानून एवं सुरक्षा व्‍यवस्‍था बनाए रखने जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश निकाला है। जिसके बाद जिले में आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे। जिले को अतिसंवेदनशील मानते हुए प्रशासन ने आंदोलन के ठीक एक दिन पहले जिले में धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा कलेक्‍टर के आदेश के खिलाफ जाकर आंदोलन की तैयारी करने में जुटा हुआ है। मोर्चा का आरोप है उनके आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है।

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भाजपा युवा मोर्चा की जिला इकाई के अध्‍यक्ष रविन्‍द्र लोधी ने न्‍यूजमंच से बात करते हुए कहा कि हम आंदोलन करेंगे, फिर चाहे इसके लिए गिरफ्तारी ही क्यों न देना पड़े। लोधी ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश भर में युवा आक्रोश आंदोलन के जरिए प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा युवाओं के साथ की जा रही धोखाधड़ी और छलावे के खिलाफ आवाज उठाने जा रहा है। सरकार युवाओं की इसी आवाज को दबाने के लिए प्रशासन के माध्‍यम से जिलों में धारा 144 लागू करवा रही है। लोधी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को 4 हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्‍ता देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्‍होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने पुरानी सरकार के समय की उन सभी जनकल्‍याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया, जो युवाओं के लिए चलाई जा रहीं थीं। लोधी ने कहा कि धारा 144 हमारे कार्यक्रम को दबाने के लिए लगाई है, पर युवा किसी से दबेगा नहीं। हम आक्रोश आंदोलन करेंगे और जोरों के साथ करेंगे। इस तरह आंदोलन, ज्ञापन को नहीं रोका जा सकता, यह लोकतंत्र की हत्या है। यह प्रशासन की नाकामी है जो हमारे आंदोलन को रोकने के लिए धारा 144 लगाई जा रही है। हम कोई गोली, पत्थर थोड़ी फेंक रहे थे। लोधी ने कहा कि युवा मोर्चा हर हालत में अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार युवा आक्रोश आंदोलन करेगा, इसके लिए हम जेल जाने भी तैयार हैं।   

फेसबुक, व्‍हाट्स एप्‍प पर भी रहेगी पुलिस की नजर 
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने वाली पोस्ट अपलोड या शेयर नहीं करेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ.मंजू शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद लाठी, बल्लम, सोडा वाटर, कांच की बोतल ईंट, पत्थर, पेट्रोल, एसिड आदि ज्वलनशील पदार्थो को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिले में कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संस्था, बिना अनुमति लिए धरना प्रदर्शन, चक्काजाम नहीं कर पाएगी।
 

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