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मध्यप्रदेश: नए साल पर इन नियमों के साथ संचालित किए जाएंगे बार और पब, उल्लंघन करने पर निरस्त कर दिया जाएगा लाइसेंस
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मध्यप्रदेश: नए साल पर इन नियमों के साथ संचालित किए जाएंगे बार और पब, उल्लंघन करने पर निरस्त कर दिया जाएगा लाइसेंस

इंदौर। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच प्रशासन की सख्ती के बाद भी जिले के बार पब में शराब परोसी जा रही है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ बार पब को संचालित करने की सख्त चेतावनी दी है। अगर इन नियमो का उल्लंघन करते दिखे तो बार पब के संचालको के लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी।

बताते चलें गत दिनों लसुडिया थाना क्षेत्र के निपानिया में बिन लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संचालक पर  कार्यवाही करते हुए बार पब को सील कर दिया था। इसके बाद भी जिले में ऐसे कई बार पब हैं जो शासन के नियमों के विरुद्ध बार संचालित कर रहे है। जिसे संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने थानावार  बार पब की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही  इसकी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी लगाए जाएंगे। इसके अलावा बार पब पर एक नम्बर प्रदर्शित होगा ताकि नियम के विरुद्ध चलाए जा रहे की बार पब की सूचना पुलिस को मिल सके।

ये होंगे निय
कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिला प्रशासन ने  कोविड 19 के नियमों के साथ बार पब को संचालित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बार पब में 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के प्रवेश पर मनाही है। बिन लाइसेंस के बार पब संचालित करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

इस मामले में डीएम मनीष सिंह का कहना है कि इस मामले में एडीएम अजय देव शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर बार संचालको की लाइसेंस रद्द कर  कार्यवाही की जाएगी।

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