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एम जे अकबर मानहानि मामला: पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई फिर से पिछले न्यायाधीश के पास भेजी गयी
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एम जे अकबर मानहानि मामला: पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई फिर से पिछले न्यायाधीश के पास भेजी गयी

नयी दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को बृहस्पतिवार को दोबारा उन्हीं न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया गया, जो दो साल से इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) ने इस महीने की शुरुआत में मामले को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष भेजते हुए अनुरोध किया था कि इस मामले को किसी अन्य अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा जाए क्योंकि उनकी अदालत को सांसदों अथवा विधायकों के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया है। 

हालांकि, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता कोहली ने मामले को सुनवाई के लिए वापस एसीएमएम को भेज दिया। आदेश सुरक्षित रखते हुए सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह पाया गया था कि यह मामला दो साल से सुनवाई कर रही एसीएमएम अदालत के न्यायक्षेत्र में नहीं आता और ऐसे में केवल अंतिम बहस ही नहीं बल्कि पूरी सुनवाई को ''खराब'' होने नहीं दिया जा सकता। 

मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के समक्ष वापस इस मुकदमे को भेजे जाने के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि एसीएमएम के समक्ष ही कार्यवाही नियमित रूप से प्रगति करेगी, जिन्हें दो नवंबर को सुनवाई करने के लिए कहा गया है। 

इस वर्ष सात फरवरी को मामले में अंतिम बहस की सुनवाई करने वाले एसीएमएम विशाल पाहुजा ने मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास भेजते हुए कहा था कि यह मामला किसी सांसद अथवा विधायक के खिलाफ दायर नहीं किया गया था और ऐसे में इसे ''सक्षम न्यायालय'' के समक्ष स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में प्रिया रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

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