
जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14फीसद ही आरक्षण मिल सकेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने 27 फीसद आरक्षण पर रोक लगाते हुए फायनल हेयरिंग 17 फरवरी को सुनाने का फैसला लिया है।
बताते चले कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 फीसद से बढ़ाकर 27 फीसद कर दिया था, सरकार के इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 करके आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए फैसले में साफ कहा था कि एसटी,एससी,ओबीसी वर्ग को मिलाकर 50 प्रतिशत आरक्षण से अधिक नही दिया जा सकता है। लेकिन प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 करके आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। जो की आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन है।
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